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Govt Licenseभारत में कारोबार के लाइसेंस और सरकारी दस्तावेज़

अंग्रेज़ी से अनुवादित। अंग्रेज़ी पेज ही असली संदर्भ है; फीस भरने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाँच लें।

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र: आय सीमा, दस्तावेज़ और चरण

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) प्रमाणपत्र उन परिवारों के लिए है जिनकी सालाना कुल आय ₹8 लाख से कम है और जिनके पास कुछ ख़ास संपत्ति नहीं है। इसका इस्तेमाल केंद्र की नौकरियों और दाखिलों में 10% EWS आरक्षण के लिए होता है।

आधिकारिक फीस

सेवाफीस
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का शुल्कहर राज्य तय करता है; राज्य की कोई फीस ऑनलाइन प्रकाशित नहीं। भरने से पहले अपना e-District पोर्टल देखें।

आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं कुछ आँकड़े द्वितीयक स्रोतों से हैं। भरने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें।

हर राज्य और शहर में एक जैसी फीस। इसे केंद्र सरकार तय करती है।

तैयार रखने के दस्तावेज़

जो आपके पास पहले से है उस पर टिक करें। साझा की गई सूची में हर एक तैयार या बाकी दिखता है।

आवेदन कैसे करें

  1. अपने राज्य का e-District पोर्टल या तहसील या SDM कार्यालय खोलें
  2. ईडब्ल्यूएस आय और संपत्ति प्रमाण पत्र सेवा चुनें
  3. परिवार का विवरण, आय और संपत्ति के साथ फ़ॉर्म भरें
  4. दस्तावेज़ और स्व-घोषणा अपलोड करें
  5. यदि राज्य कोई शुल्क लेता है तो उसे चुकाएँ
  6. अधिकारी सत्यापन करते हैं; सक्षम प्राधिकारी केंद्रीय प्रारूप में प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करता है
  7. इसे डाउनलोड करें या लें और प्रतियाँ रखें
जानने लायक बातें
  • केंद्रीय नियम पिछले वित्त वर्ष में सभी स्रोतों से परिवार की कुल आय को गिनता है, जो ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।
  • कोई परिवार EWS नहीं है अगर उसके पास 5 एकड़ या ज़्यादा खेती की ज़मीन, 1,000 वर्ग फ़ुट या बड़ा आवासीय फ़्लैट, या अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज़ या बड़ा आवासीय प्लॉट (बाकी जगह 200 वर्ग गज़ या ज़्यादा) है।
  • प्रमाण पत्र 31 जनवरी 2019 के DoPT ज्ञापन के प्रारूप में होना चाहिए, जिस पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर हों।
  • यदि वित्त वर्ष बदल गया हो और फ़ॉर्म को उसकी ज़रूरत हो तो नए प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें।

आवेदन करने के बाद

फ़ॉर्म जमा होने के बाद क्या करें: उसे कहाँ ट्रैक करें, कितना समय लगता है, वह क्यों रद्द होता है और अगर आपके पास वह नहीं है तो कानून क्या कहता है।

अपना आवेदन ट्रैक करें

आम तौर पर समय

हर राज्य तय करता है; कोई समय सीमा ऑनलाइन प्रकाशित नहीं। अपने आवेदन को अपने e-District पोर्टल पर ट्रैक करें।

आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं

अगर आपके पास यह नहीं है या आप समय सीमा चूक गए

कोई जुर्माना नहीं है। प्रमाण पत्र के बिना आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण का दावा नहीं कर सकते।

कानून: 31 जनवरी 2019 का DoPT कार्यालय ज्ञापन

आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोत

आवेदन रद्द होने के आम कारण और उन्हें कैसे ठीक करें

कारणइसे कैसे ठीक करें
आय ₹8 लाख से अधिक या अनुमति से अधिक संपत्तिपरिवार पात्र नहीं हो सकता। आय और संपत्ति की सीमाएँ जाँचें।
प्रमाण पत्र केंद्रीय प्रारूप में नहीं हैजारी करने वाले कार्यालय से 31 जनवरी 2019 के DoPT ज्ञापन वाला प्रारूप माँगें।
प्रमाण पत्र गलत वित्त वर्ष का हैफ़ॉर्म को जिस वर्ष की ज़रूरत है उसके लिए नए प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें।

आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं

Govt License एक स्वतंत्र गाइड है। जुर्माने और नियम बदलते रहते हैं, इसलिए आधिकारिक पोर्टल पर जाँच लें। जिन पर "आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं" लिखा है, उन्हें हम किसी आधिकारिक पेज पर नहीं जाँच पाए।

आम सवाल

ईडब्ल्यूएस की आय सीमा क्या है?
पिछले वित्त वर्ष के लिए सभी स्रोतों से सालाना कुल पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम, DoPT के ढाँचे के अनुसार। कुछ संपत्ति सीमाएँ भी लागू होती हैं।
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कौन जारी करता है?
जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, तहसीलदार या समकक्ष प्राधिकारी। आपके राज्य का ई-डिस्ट्रिक्ट या राजस्व कार्यालय आवेदन लेता है।
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का शुल्क कितना है?
हर राज्य खुद तय करता है। किसी आधिकारिक पृष्ठ से राज्य का कोई शुल्क मेल नहीं खाता, इसलिए भुगतान से पहले अपना ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जाँच लें।