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दवाओं, उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए सीडीएससीओ आयात लाइसेंस

भारत में दवाएँ, चिकित्सा उपकरण या सौंदर्य प्रसाधन कैसे आयात करें: पंजीकरण प्रमाण पत्र, आयात लाइसेंस फ़ॉर्म, सुगम पोर्टल, दस्तावेज़ और सीडीएससीओ द्वारा सूचीबद्ध ₹1,000 का शुल्क। चरण और आधिकारिक लिंक।

जाँचे गए आधिकारिक स्रोत: 2 अक्तूबर 2026

जारी करने वाला
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)
वैधता
जैसा लाइसेंस पर लिखा हो
समय
सुगम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन

यह क्या है

सीडीएससीओ दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात को नियंत्रित करता है। दवाओं के लिए विदेशी निर्माता का परिसर और उत्पाद पहले पंजीकृत होते हैं और फ़ॉर्म 41 में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होता है। फिर भारतीय आयातक फ़ॉर्म 10 में आयात लाइसेंस के लिए आवेदन करता है।

आवेदन सीडीएससीओ की ऑनलाइन प्रणाली सुगम पर विदेशी निर्माता के स्थानीय अधिकृत एजेंट द्वारा, या भारत में थोक लाइसेंस रखने वाले विदेशी निर्माता द्वारा किए जाते हैं। चिकित्सा उपकरणों के लिए आवेदन फ़ॉर्म MD-14 में और आयात लाइसेंस फ़ॉर्म MD-15 में होता है।

किसे चाहिए

दवाओं (थोक दवाएँ और तैयार फ़ॉर्मुलेशन), इन विट्रो निदान सहित चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के आयातक। बिक्री के लिए खुदरा औषधि लाइसेंस एक अलग राज्य-स्तरीय लाइसेंस है, जो हमारे पर बताया गया है औषधि लाइसेंस पृष्ठ.

आधिकारिक फीस

फीसआधिकारिक राशि
फ़ॉर्म 10 में आयात लाइसेंस: एक दवा₹1,000आधिकारिक दस्तावेज़, पुराना संस्करण: आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोतसीडीएससीओ के मार्गदर्शन दस्तावेज़ से, जिस पर तारीख़ नहीं है। मौजूदा शुल्क की पुष्टि करें।
फ़ॉर्म 10 में आयात लाइसेंस: हर अतिरिक्त दवा₹100आधिकारिक दस्तावेज़, पुराना संस्करण: आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोतवही दस्तावेज़।
विदेशी निर्माता के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र (फ़ॉर्म 41)अमेरिकी डॉलर में लिया जाता हैआधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोतसीडीएससीओ विदेशी निर्माता से स्थल और हर दवा के लिए अलग से शुल्क लेता है। सीडीएससीओ पर मौजूदा अनुसूची जाँचें।
चिकित्सा उपकरण आयात लाइसेंस (MD-15) और सौंदर्य प्रसाधन पंजीकरणसुगम देखेंआधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोतहमें कोई मौजूदा आधिकारिक शुल्क तालिका नहीं मिली।

फीस और नियम बदलते रहते हैं और दफ़्तर-दफ़्तर में अलग हो सकते हैं। भरने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर फीस जाँच लें। जिन रकमों पर "आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं" लिखा है, उन्हें हम किसी आधिकारिक पेज पर नहीं जाँच पाए।

तैयार रखने के दस्तावेज़

  • दवा के लिए फ़ॉर्म 41 में पंजीकरण प्रमाण पत्र (निर्माता को जारी)
  • फ़ॉर्म 8 में आयात लाइसेंस का आवेदन और फ़ॉर्म 9 में वचन पत्र
  • भारतीय एजेंट के लिए मुख्तारनामा या प्राधिकार
  • शुल्क का चालान या ऑनलाइन भुगतान की रसीद
  • भारतीय आयातक का थोक लाइसेंस, जहाँ नियम माँगें
  • सीडीएससीओ की चेकलिस्ट में बताई नोटरी से प्रमाणित घोषणाएँ और अन्य कागज़

आवेदन के चरण

  1. सीडीएससीओ की साइट पर अपने उत्पाद की आयात चेकलिस्ट जाँचें। सीडीएससीओ आयात चेकलिस्ट
  2. विदेशी निर्माता अपने भारतीय एजेंट के माध्यम से अपने परिसर और दवाओं (फ़ॉर्म 40) के पंजीकरण के लिए आवेदन करता है। शुल्क: सीडीएससीओ जाँचें
  3. जब पंजीकरण प्रमाण पत्र (फ़ॉर्म 41) जारी हो जाए, तो आयातक सुगम पर आयात लाइसेंस (फ़ॉर्म 10) के लिए आवेदन करता है। सीडीएससीओ आयात शुल्क: ₹1,000 + हर अतिरिक्त पर ₹100 (दिनांकित)
  4. जैसा सीडीएससीओ माँगे, हर खेप के लिए लाइसेंस पर पृष्ठांकन कराए रखें।

आवेदन कहाँ करें

Govt License सरकारी वेबसाइट नहीं है। हम सरकारी फीस कभी नहीं लेते और आपकी जगह आवेदन भी नहीं करते।

चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन

चिकित्सा उपकरणों (और इन विट्रो निदान उपकरण) के लिए सुगम पर फ़ॉर्म MD-14 में आवेदन होता है और आयात लाइसेंस फ़ॉर्म MD-15 है। सौंदर्य प्रसाधनों का सौंदर्य प्रसाधन नियमों के तहत अपना पंजीकरण होता है। शुल्क तालिकाएँ सीडीएससीओ की साइट पर हैं; हम उनसे कोई राशि नहीं उतारते।

आवेदन करने के बाद

फ़ॉर्म जमा होने के बाद क्या करें: उसे कहाँ ट्रैक करें, कितना समय लगता है, वह क्यों रद्द होता है और अगर आपके पास वह नहीं है तो कानून क्या कहता है।

अपना आवेदन ट्रैक करें

आम तौर पर समय

दवाओं के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र (फ़ॉर्म 41) पूरे आवेदन के 9 महीनों के भीतर जारी होता है, विशेष मामलों में 3 महीने और। सुगम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें

जाँच की तारीख़: 5 अक्तूबर 2026 स्रोत

अगर आप इसके बिना काम करते हैं

आवश्यक पंजीकरण और लाइसेंस के बिना दवाएँ, सौंदर्य प्रसाधन या चिकित्सा उपकरण आयात करना अपराध है, और माल ज़ब्त हो सकता है। हम अधिनियम का पाठ किसी आधिकारिक पृष्ठ पर नहीं पढ़ पाए, इसलिए कोई राशि नहीं बताई गई।

कानून: औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 धारा 13; सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 111

आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं

आवेदन रद्द होने के आम कारण और उन्हें कैसे ठीक करें

कारणइसे कैसे ठीक करें
चेकलिस्ट के दस्तावेज़ नहीं हैंसीडीएससीओ की आयात चेकलिस्ट का हर दस्तावेज़ अपलोड करें।
निर्माता या उत्पाद पंजीकृत नहीं हैपहले पंजीकरण प्रमाण पत्र लें, फिर आयात लाइसेंस के लिए आवेदन करें।
गलत फ़ॉर्म या शुल्कअपने उत्पाद का सही फ़ॉर्म उपयोग करें और सुगम पर शुल्क चुकाएँ।

आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं

Govt License एक स्वतंत्र गाइड है। जुर्माने और नियम बदलते रहते हैं, इसलिए आधिकारिक पोर्टल पर जाँच लें। जिन पर "आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं" लिखा है, उन्हें हम किसी आधिकारिक पेज पर नहीं जाँच पाए।

आम सवाल

आयात लाइसेंस के लिए सीडीएससीओ का शुल्क कितना है?
सीडीएससीओ का मार्गदर्शन दस्तावेज़ फ़ॉर्म 10 में एक दवा के लिए ₹1,000 और हर अतिरिक्त दवा के लिए ₹100 सूचीबद्ध करता है। दस्तावेज़ पर तारीख़ नहीं है, इसलिए मौजूदा शुल्क की पुष्टि करें।
पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कौन करता है?
विदेशी निर्माता, भारत में अपने स्थानीय अधिकृत एजेंट के माध्यम से, या सीधे यदि उसके पास भारत में थोक लाइसेंस है।
कौन सा पोर्टल उपयोग होता है?
सुगम, लाइसेंस, अनापत्ति पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र और अनुमतियों के लिए सीडीएससीओ की ऑनलाइन प्रणाली।
क्या खुदरा औषधि लाइसेंस वही चीज़ है?
नहीं। दवाएँ बेचने का खुदरा औषधि लाइसेंस राज्य औषधि नियंत्रक जारी करता है। सीडीएससीओ का आयात लाइसेंस भारत में दवाएँ लाने के लिए है।
क्या Govt License सरकारी वेबसाइट है?
नहीं। Govt License एक स्वतंत्र गाइड है। हम उन आधिकारिक सरकारी पोर्टलों के लिंक देते हैं जहाँ आप आवेदन करते हैं और फीस भरते हैं। फीस भरने से पहले पोर्टल पर रकम ज़रूर जाँच लें।