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Govt Licenseभारत में कारोबार के लाइसेंस और सरकारी दस्तावेज़

अंग्रेज़ी से अनुवादित। अंग्रेज़ी पेज ही असली संदर्भ है; फीस भरने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाँच लें।

भागलपुर में आयात-निर्यात का काम

बिहार, भागलपुर में आयात-निर्यात का काम शुरू करें: DGFT से IEC कोड, AD कोड, RCMC, GST LUT, साथ में भागलपुर नगर निगम का ट्रेड लाइसेंस और बिहार पंजीकरण।

जाँचे गए आधिकारिक स्रोत: 2 अक्तूबर 2026

भागलपुर में आयात-निर्यात का काम के लिए दो स्तर के पंजीकरण चाहिए। पहला स्तर राष्ट्रीय है और हर शहर में एक जैसा: DGFT से IEC, ICEGATE पर AD कोड, आपके उत्पाद के लिए RCMC और GST LUT। दूसरा स्तर स्थानीय है: भागलपुर नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस और बिहार के पंजीकरण।

शहर की संस्था
भागलपुर नगर निगम
राज्य
बिहार
आईईसी शुल्क (सभी शहर)
₹500
डीजीएफटी, आधिकारिक

भागलपुर में व्यापार या निर्यात दफ़्तर के लिए स्थानीय लाइसेंस

छोटे कारोबार के लिए हमारे लाइसेंस डेटा की फीस। पहला कॉलम ऑफ़िस या एजेंसी है, दूसरा स्टॉक वाली खुदरा या व्यापार की दुकान।

लाइसेंसजारी करने वालाकार्यालय या एजेंसीखुदरा या व्यापार की दुकान
बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत नगर निगम लाइसेंस (व्यापार लाइसेंस)भागलपुर नगर निगम₹2,500 तक₹2,500 तक
दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण (शॉप एक्ट)श्रम संसाधन विभाग, बिहार2 कर्मचारियों तक के लिए ₹5, 3 से 5, के लिए ₹10, 6 से 10 के लिए ₹20 (1955 नियम)2 कर्मचारियों तक के लिए ₹5, 3 से 5, के लिए ₹10, 6 से 10 के लिए ₹20 (1955 नियम)
प्रोफ़ेशनल टैक्स (बिहार व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोज़गार कर अधिनियम, 2011)वाणिज्यिक कर विभाग, बिहारसालाना कुल आय के आधार पर: ₹3 लाख तक शून्य, ₹3 लाख से ऊपर ₹1,000, ₹5 लाख से ऊपर ₹2,000, ₹10 लाख से ऊपर ₹2,500 (अधिकतम सालाना ₹2,500)सालाना कुल आय के आधार पर: ₹3 लाख तक शून्य, ₹3 लाख से ऊपर ₹1,000, ₹5 लाख से ऊपर ₹2,000, ₹10 लाख से ऊपर ₹2,500 (अधिकतम सालाना ₹2,500)

फीस और नियम बदलते रहते हैं और दफ़्तर-दफ़्तर में अलग हो सकते हैं। भरने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर फीस जाँच लें। खोलें भागलपुर का व्यापार लाइसेंस पृष्ठ व्यवसाय के प्रकार के अनुसार शुल्क के लिए।

भागलपुर में क्या अलग है

  • बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 342 (अध्याय XXXVII, नगर निगम लाइसेंस) के तहत जारी।
  • 1953 अधिनियम के तहत हर दुकान और प्रतिष्ठान ज़िला श्रम अधीक्षक के पास पंजीकरण कराता है; प्रतिस्थापन 2025 अधिनियम (केवल 10 या अधिक कामगार) कभी लागू नहीं हुआ और 1 जून 2026 को निरस्त कर दिया गया।
  • बिहार व्यवसाय कर लगाता है। नियोक्ता सितंबर के वेतन से काटते हैं और 15 नवंबर तक जमा करते हैं; वार्षिक रिटर्न 30 नवंबर तक। उत्तरदायी होने के 7 दिनों के भीतर नियोक्ता पंजीकरण और स्व-नियोजित नामांकन।
  • LUT भरने के लिए आपके पास GST पंजीकरण होना चाहिए। हमारे डेटा में बिहार में वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकरण की टर्नओवर सीमा ₹40 लाख है, पर जो निर्यातक बिना IGST दिए माल भेजना चाहते हैं, वे पहले ही पंजीकरण करा लेते हैं ताकि LUT भर सकें।

राष्ट्रीय चरण, हर शहर में एक जैसे

  1. IEC कोड डीजीएफटी से। शुल्क ₹500।
  2. एडी कोड अपने बैंक के साथ आईसीईगेट पर।
  3. RCMC आपके उत्पाद की परिषद से।
  4. जीएसटी एलयूटी हर वित्त वर्ष।
  5. मूल का प्रमाण पत्र जब खरीदार को ज़रूरत हो।

आम सवाल

क्या भागलपुर में आयात-निर्यात का काम चलाने के लिए भागलपुर नगर निगम से लाइसेंस चाहिए?
हाँ, ज़्यादातर मामलों में व्यापार लाइसेंस लागू होता है। ऑफ़िस या एजेंसी के लिए हमारे आँकड़ों में शुल्क ₹2,500 तक है।
अगर मेरा दफ़्तर भागलपुर में है तो क्या मुझे IEC चाहिए?
हाँ। IEC पूरे भारत के लिए DGFT जारी करता है और इसकी फीस ₹500 है। आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, इसलिए आपके शहर से प्रक्रिया नहीं बदलती।
बिहार के लिए DGFT का दफ़्तर कहाँ है?
आप DGFT पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं। जिन मामलों में किसी अधिकारी की ज़रूरत होती है, जैसे संख्यात्मक IEC रद्द करना, उन्हें आपके राज्य का DGFT क्षेत्रीय प्राधिकरण देखता है।
क्या बिहार में प्रोफ़ेशनल टैक्स लगता है?
बिहार व्यवसाय कर लगाता है। नियोक्ता सितंबर के वेतन से काटते हैं और 15 नवंबर तक जमा करते हैं; वार्षिक रिटर्न 30 नवंबर तक। उत्तरदायी होने के 7 दिनों के भीतर नियोक्ता पंजीकरण और स्व-नियोजित नामांकन।
क्या Govt License सरकारी वेबसाइट है?
नहीं। Govt License एक स्वतंत्र गाइड है। हम उन आधिकारिक सरकारी पोर्टलों के लिंक देते हैं जहाँ आप आवेदन करते हैं और फीस भरते हैं। फीस भरने से पहले पोर्टल पर रकम ज़रूर जाँच लें।