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भागलपुर में आयात-निर्यात का काम
बिहार, भागलपुर में आयात-निर्यात का काम शुरू करें: DGFT से IEC कोड, AD कोड, RCMC, GST LUT, साथ में भागलपुर नगर निगम का ट्रेड लाइसेंस और बिहार पंजीकरण।
जाँचे गए आधिकारिक स्रोत: 2 अक्तूबर 2026
भागलपुर में आयात-निर्यात का काम के लिए दो स्तर के पंजीकरण चाहिए। पहला स्तर राष्ट्रीय है और हर शहर में एक जैसा: DGFT से IEC, ICEGATE पर AD कोड, आपके उत्पाद के लिए RCMC और GST LUT। दूसरा स्तर स्थानीय है: भागलपुर नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस और बिहार के पंजीकरण।
भागलपुर में व्यापार या निर्यात दफ़्तर के लिए स्थानीय लाइसेंस
छोटे कारोबार के लिए हमारे लाइसेंस डेटा की फीस। पहला कॉलम ऑफ़िस या एजेंसी है, दूसरा स्टॉक वाली खुदरा या व्यापार की दुकान।
| लाइसेंस | जारी करने वाला | कार्यालय या एजेंसी | खुदरा या व्यापार की दुकान |
|---|---|---|---|
| बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत नगर निगम लाइसेंस (व्यापार लाइसेंस) | भागलपुर नगर निगम | ₹2,500 तक | ₹2,500 तक |
| दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण (शॉप एक्ट) | श्रम संसाधन विभाग, बिहार | 2 कर्मचारियों तक के लिए ₹5, 3 से 5, के लिए ₹10, 6 से 10 के लिए ₹20 (1955 नियम) | 2 कर्मचारियों तक के लिए ₹5, 3 से 5, के लिए ₹10, 6 से 10 के लिए ₹20 (1955 नियम) |
| प्रोफ़ेशनल टैक्स (बिहार व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोज़गार कर अधिनियम, 2011) | वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार | सालाना कुल आय के आधार पर: ₹3 लाख तक शून्य, ₹3 लाख से ऊपर ₹1,000, ₹5 लाख से ऊपर ₹2,000, ₹10 लाख से ऊपर ₹2,500 (अधिकतम सालाना ₹2,500) | सालाना कुल आय के आधार पर: ₹3 लाख तक शून्य, ₹3 लाख से ऊपर ₹1,000, ₹5 लाख से ऊपर ₹2,000, ₹10 लाख से ऊपर ₹2,500 (अधिकतम सालाना ₹2,500) |
फीस और नियम बदलते रहते हैं और दफ़्तर-दफ़्तर में अलग हो सकते हैं। भरने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर फीस जाँच लें। खोलें भागलपुर का व्यापार लाइसेंस पृष्ठ व्यवसाय के प्रकार के अनुसार शुल्क के लिए।
भागलपुर में क्या अलग है
- बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 342 (अध्याय XXXVII, नगर निगम लाइसेंस) के तहत जारी।
- 1953 अधिनियम के तहत हर दुकान और प्रतिष्ठान ज़िला श्रम अधीक्षक के पास पंजीकरण कराता है; प्रतिस्थापन 2025 अधिनियम (केवल 10 या अधिक कामगार) कभी लागू नहीं हुआ और 1 जून 2026 को निरस्त कर दिया गया।
- बिहार व्यवसाय कर लगाता है। नियोक्ता सितंबर के वेतन से काटते हैं और 15 नवंबर तक जमा करते हैं; वार्षिक रिटर्न 30 नवंबर तक। उत्तरदायी होने के 7 दिनों के भीतर नियोक्ता पंजीकरण और स्व-नियोजित नामांकन।
- LUT भरने के लिए आपके पास GST पंजीकरण होना चाहिए। हमारे डेटा में बिहार में वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकरण की टर्नओवर सीमा ₹40 लाख है, पर जो निर्यातक बिना IGST दिए माल भेजना चाहते हैं, वे पहले ही पंजीकरण करा लेते हैं ताकि LUT भर सकें।
राष्ट्रीय चरण, हर शहर में एक जैसे
- IEC कोड डीजीएफटी से। शुल्क ₹500।
- एडी कोड अपने बैंक के साथ आईसीईगेट पर।
- RCMC आपके उत्पाद की परिषद से।
- जीएसटी एलयूटी हर वित्त वर्ष।
- मूल का प्रमाण पत्र जब खरीदार को ज़रूरत हो।
और गहराई से देखें
आम सवाल
क्या भागलपुर में आयात-निर्यात का काम चलाने के लिए भागलपुर नगर निगम से लाइसेंस चाहिए?
अगर मेरा दफ़्तर भागलपुर में है तो क्या मुझे IEC चाहिए?
बिहार के लिए DGFT का दफ़्तर कहाँ है?
क्या बिहार में प्रोफ़ेशनल टैक्स लगता है?
क्या Govt License सरकारी वेबसाइट है?
इस पेज के आधिकारिक स्रोत
- DGFT प्रक्रिया पुस्तिका, अध्याय 2 (जुलाई 2026 संस्करण)
- DGFT परिशिष्ट 2K: आवेदन फीस की सूची
- ICEGATE एडवाइज़री: AD कोड और बैंक खाता पंजीकरण
- GST पोर्टल उपयोगकर्ता गाइड: लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग (LUT) जमा करना
- DGFT e-RCMC पोर्टल पेज
शहर की फीस भागलपुर के लिए Govt License के लाइसेंस डेटा से ली गई है, जाँच की तारीख़ 28 अक्तूबर 2026।