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अंग्रेज़ी से अनुवादित। अंग्रेज़ी पेज ही असली संदर्भ है; फीस भरने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाँच लें।

उत्तराखंड राशन कार्ड 2026: ऑनलाइन आवेदन करें, स्थिति और सूची देखें, ई-राशन कार्ड डाउनलोड करें

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखंड, उत्तराखंड में राशन कार्ड जारी करता है। यहाँ आधिकारिक पोर्टल, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें, फीस, दस्तावेज़, कार्ड के प्रकार और स्थिति व सूची में अपना नाम कहाँ देखें, सब दिया है।

आख़िरी अपडेट: 18 अक्तूबर 2026

उत्तराखंड राशन कार्ड: ऑनलाइन आवेदन करें, स्थिति जांचें और सूची देखें

rcmspds.uk.gov.in पर आवेदन करें, जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखंड का आधिकारिक पोर्टल है। उत्तराखंड के लिए एनएफएसए पेज पर जुड़े आरसीएमएस सार्वजनिक लॉगिन को खोलें। अपने राशन कार्ड की स्थिति या उत्तराखंड राशन कार्ड सूची में अपना नाम देखने के लिए नीचे स्थिति जांच के लिंक का उपयोग करें।

  • शुल्क: ₹5
  • समय: राज्य ने कोई समय सीमा प्रकाशित नहीं की है। rcmspds.uk.gov.in पर अपने आवेदन की स्थिति देखें।
  • हेल्पलाइन: 18001802000

जाँच की तारीख़: 18 अक्तूबर 2026 आधिकारिक स्रोत

फीस
₹5
समय
राज्य ने समय सीमा प्रकाशित नहीं की। अपने आवेदन की स्थिति rcmspds.uk.gov.in पर देखें।
आवेदन करें
rcmspds.uk.gov.in

फीस जाँच की तारीख़: 18 अक्तूबर 2026 स्रोत

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखंड। Govt License सरकारी साइट नहीं है और कभी फीस नहीं लेता।

rcmspds.uk.gov.in खोलें

उत्तराखंड में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

  1. उत्तराखंड के एनएफएसए पृष्ठ पर जुड़ा आरसीएमएस सार्वजनिक लॉगिन खोलें
  2. आवेदन भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें
  3. पावती सँभालकर रखें

आधिकारिक स्रोत. 18 अक्तूबर 2026 पर पढ़ें।

ऑफ़लाइन आवेदन

  1. शहरी क्षेत्रों में: फ़ॉर्म ज़िला आपूर्ति कार्यालय से मुफ़्त लें या fcs.uk.gov.in से डाउनलोड करें। क्लर्क पावती देता है और आपूर्ति निरीक्षक ब्योरे की जाँच करता है
  2. ग्रामीण क्षेत्र: फ़ॉर्म खंड विकास कार्यालय जाता है, और ग्राम पंचायत अधिकारी इसे देखता है

तैयार रखने के दस्तावेज़

  • पते का प्रमाण, जैसे पानी, बिजली या टेलीफ़ोन का बिल
  • यदि आप मकान किराये पर लेते हैं तो किराये की रसीद
  • दूसरे शहर या ग्राम पंचायत से आने पर सरेंडर प्रमाण पत्र और पिछला राशन कार्ड

कार्ड के प्रकार

NFSA कार्ड। राशन कार्ड 5 साल के लिए वैध है, और प्रविष्टि हटने से पहले रिन्यू कराने के लिए समाप्ति के बाद दो महीने मिलते हैं।

NFSA के तहत राज्य AAY और PHH कार्ड जारी करता है (nfsa.gov.in).

नवीनीकरण और डुप्लीकेट कार्डों के fcs.uk.gov.in पर अपने पृष्ठ हैं।

उत्तराखंड राशन कार्ड की स्थिति जांच और सूची

यह भी देखें: राशन कार्ड की स्थिति जाँचें राशन कार्ड e-KYC परिवार का सदस्य जोड़ें या हटाएँ राशन कार्ड सूची में नाम ई-राशन कार्ड डाउनलोड करें राशन कार्ड में सुधार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड

आधिकारिक विभाग और हेल्पलाइन

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखंड। राज्य का खाद्य पोर्टल: fcs.uk.gov.in.

उत्तराखंड के लिए NFSA पेज पर छपी टोल फ़्री हेल्पलाइन: 18001802000.

हेल्पलाइन और पोर्टल लिंक यहाँ से लिए गए हैं: उत्तराखंड के लिए NFSA पेज. 18 अक्तूबर 2026 पर पढ़ें।

उत्तराखंड राशन कार्ड सूची: अपना नाम कैसे देखें

एनएफएसए पोर्टल से उत्तराखंड राशन कार्ड सूची खोलें (उत्तराखंड की राशन कार्ड सूची), अपना जिला या क्षेत्र चुनें, या राशन कार्ड नंबर से खोजें, और अपना परिवार देखें। अगर कोई नाम गलत है या छूटा है, तो नीचे दी गई सुधार या सदस्य सेवाओं का उपयोग करें।

उत्तराखंड ई-राशन कार्ड डाउनलोड करें

कुछ राज्य मंज़ूरी के बाद डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड या प्रिंट करने देते हैं। हमें जो आधिकारिक डाउनलोड पेज मिले, उनकी सूची हमारी ई-राशन कार्ड डाउनलोड गाइड. उत्तराखंड के लिए इन सेवाओं का उपयोग करें: fcs.uk.gov.in, और अपनी कॉपी इसमें रखें: डिजिलॉकर अगर आपका कार्ड वहां जारी होता है।

उत्तराखंड राशन कार्ड ई-केवाईसी, सदस्य जोड़ना और सुधार

हमारी ये गाइड देखें: राशन कार्ड ई-केवाईसी, कैसे परिवार का सदस्य जोड़ें या हटाएं और राशन कार्ड सुधार. राज्य के अनुसार चरण अलग होते हैं, इसलिए उत्तराखंड के खाद्य पोर्टल पर उनकी पुष्टि करें। इसके तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड आप दूसरे राज्य में भी राशन ले सकते हैं।

आम सवाल

उत्तराखंड में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
rcmspds.uk.gov.in खोलें, जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखंड का आधिकारिक पोर्टल है। उत्तराखंड के NFSA पेज पर जुड़ा RCMS सार्वजनिक लॉगिन खोलें; आवेदन भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें; पावती संभालकर रखें।
उत्तराखंड में राशन कार्ड की फीस कितनी है?
₹5. एनएफएसए के तहत कार्ड राज्य खुद जारी करता है।
उत्तराखंड की राशन कार्ड सूची में अपना नाम कैसे देखें?
उत्तराखंड के लिए NFSA पोर्टल से जुड़ी राशन कार्ड सूची का इस्तेमाल करें (ऊपर के लिंक देखें), या राज्य पोर्टल पर अपने राशन कार्ड नंबर से खोजें।
उत्तराखंड राशन कार्ड की स्थिति कैसे जांचें?
इस पेज पर स्थिति जांच के लिंक का उपयोग करें, राज्य पोर्टल पर अपना आवेदन नंबर या राशन कार्ड नंबर डालें और स्थिति पढ़ें। हमारी राशन कार्ड स्थिति जांच गाइड भी देखें।
उत्तराखंड ई-राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
अगर आपके राज्य का खाद्य पोर्टल डाउनलोड की सुविधा देता है तो उसका उपयोग करें, या हमें मिले आधिकारिक पेजों के लिए हमारी ई-राशन कार्ड डाउनलोड गाइड देखें। अगर आपका कार्ड डिजिलॉकर में जारी होता है तो उसकी एक कॉपी वहां रखें।
उत्तराखंड राशन कार्ड का ई-केवाईसी कैसे करें?
हर सदस्य के आधार के साथ अपनी उचित मूल्य की दुकान पर जाएं और ईपीओएस मशीन पर ई-केवाईसी पूरा करें, या अगर राज्य कोई विकल्प देता है तो उसका उपयोग करें। हमारी राशन कार्ड ई-केवाईसी गाइड देखें।
उत्तराखंड में राशन कार्ड की हेल्पलाइन क्या है?
18001802000 (NFSA राज्य पेज पर छपा हुआ)। 1967 टोल फ़्री नंबर है जो कई राज्यों में PDS के लिए इस्तेमाल होता है।

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