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Govt Licenseभारत में कारोबार के लाइसेंस और सरकारी दस्तावेज़
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  3. जीएसटी के लिए मालिक की सहमति का पत्र

अंग्रेज़ी से अनुवादित। अंग्रेज़ी पेज ही असली संदर्भ है; फीस भरने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाँच लें।

GST पंजीकरण के लिए संपत्ति के मालिक का सहमति पत्र

दुकान या कार्यालय के मालिक का पत्र, जिसमें वह कहता है कि आवेदक इस पते को GST पंजीकरण के लिए व्यवसाय के स्थान के रूप में उपयोग कर सकता है।

यह एक नमूना है, सरकारी फ़ॉर्म नहीं। कार्यालयों के नियम अलग-अलग होते हैं। हस्ताक्षर से पहले इस पाठ को संबंधित कार्यालय से जाँच लें, और यदि कार्यालय अपना फ़ॉर्म देता है तो वही उपयोग करें। Govt License कानूनी सलाह नहीं देता।

यह किसलिए है

इसे तब उपयोग करें जब आपके जीएसटी आवेदन में व्यवसाय का स्थान किराये का, साझा या परिवार के किसी सदस्य का हो। जीएसटी आवेदन में परिसर का प्रमाण माँगा जाता है, और किराये के परिसर के लिए मालिक का सहमति पत्र आम प्रमाण होता है।

कौन हस्ताक्षर करता है

परिसर का मालिक हस्ताक्षर करता है। यदि कई मालिक हों तो कार्यालय के कहे अनुसार एक या सभी हस्ताक्षर करते हैं।

किन लाइसेंस के लिए यह फ़ॉर्मेट चाहिए

ये संलग्न करें

  • मालिक के स्वामित्व का प्रमाण (हाल की संपत्ति कर रसीद, बिजली बिल या बिक्री विलेख की प्रति)
  • मालिक का पहचान प्रमाण (आधार या PAN की प्रति)
  • किराया अनुबंध, यदि हो
  • परिसर का हाल का बिजली बिल

भरें, फिर डाउनलोड करें

फ़ॉर्म भरें। दाईं ओर का दस्तावेज़ आपके टाइप करते ही बदलता है। इसे Word या PDF में डाउनलोड करें, प्रिंट करें या पाठ कॉपी करें। कुछ भी कहीं नहीं भेजा जाता।

फ़ॉर्म भरें

चिह्नित खाने * आवश्यक हैं। खाने के अंदर का हल्का पाठ केवल एक उदाहरण है। आप जो टाइप करते हैं वह इसी ब्राउज़र में रहता है और कहीं नहीं भेजा जाता।

आप इस पर कहाँ हस्ताक्षर करेंगे?
राज्य और शहर बदलने पर आपके दस्तावेज़ और "इस दस्तावेज़ को कैसे पूरा करें" में बताए गए कानून और कार्यालय बदल जाते हैं।
परिसर का मालिक
आवेदक (व्यवसाय चलाने वाला व्यक्ति)
प्रिंट

कानून की वर्तमान स्थिति पर आधारित, उपयोग के लिए तैयार टेम्पलेट। संपत्ति की बिक्री, साझेदारी या बड़ी रकम के करार के लिए हस्ताक्षर से पहले किसी अधिवक्ता से जँचवा लें।

आख़िरी समीक्षा: 30 अक्तूबर 2026

पूर्वावलोकन। जो खाली जगह आपने नहीं भरी, वह स्क्रीन पर पीले रंग में दिखती है और प्रिंट में सादी रेखा बनती है।

GST पंजीकरण के लिए सहमति पत्र

(परिसर के मालिक की सहमति)

दिनांक: ________
स्थान: ________

सेवा में,
उचित अधिकारी, वस्तु एवं सेवा कर

विषय: GST पंजीकरण के लिए परिसर को कारोबार के स्थान के रूप में उपयोग करने की सहमति

महोदय/महोदया,

मैं, ________________, निवासी ________, ________ पर स्थित ________ ("परिसर") का मालिक हूँ।

मैं ________________, निवासी ________, को परिसर को ________ के मुख्य कारोबारी स्थान के रूप में उपयोग करने, और इस पते पर GST पंजीकरण के लिए आवेदन करने तथा उसे धारण करने की सहमति देता/देती हूँ।

मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपने स्वामित्व प्रमाण (________) और पहचान प्रमाण की प्रति संलग्न कर रहा/रही हूँ। मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण सत्य है।

भवदीय,

हस्ताक्षर: ______________________
नाम: ________
मोबाइल: ________

इस दस्तावेज़ को कैसे निष्पादित करें

  • स्टाम्प पेपर: आमतौर पर सादा कागज़ काफ़ी होता है। स्टाम्प पेपर तभी लें जब प्राप्त करने वाला कार्यालय माँगे।
  • नोटरीकरण: जब तक कार्यालय न माँगे, ज़रूरी नहीं।
  • पंजीकरण: ज़रूरी नहीं।
  • कौन हस्ताक्षर करे: परिसर का मालिक हस्ताक्षर करता है। यदि कई मालिक हों तो कार्यालय के कहे अनुसार एक या सभी हस्ताक्षर करते हैं।
  • गवाह: जब तक कार्यालय न माँगे, ज़रूरत नहीं।
  • आईडी और फ़ोटो: हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की असली आईडी साथ रखें। दस्तावेज़ पर आधार नंबर कभी न लिखें।
  • कहाँ जमा करें: वह कार्यालय या पोर्टल जिसने इसे माँगा है, चेकलिस्ट के बाकी दस्तावेज़ों के साथ।

आम गलतियाँ

  • तारीख़ या हस्ताक्षर न होना।
  • हस्ताक्षर करने वाले की आईडी की कॉपी न लगाना।
  • बिना हस्ताक्षर की कॉपी भेजना।

आम सवाल

क्या किराये के परिसर पर GST पंजीकरण के लिए सहमति पत्र काफ़ी है?
जीएसटी पोर्टल उन दस्तावेज़ों की सूची देता है जो वह व्यवसाय के स्थान के प्रमाण के रूप में मानता है। किराये के परिसर के लिए इनमें आमतौर पर किराया अनुबंध और मालिक का स्वामित्व प्रमाण शामिल होता है। मालिक का सहमति पत्र आम तौर पर साथ लगाया जाता है। जीएसटी पोर्टल पर मौजूदा सूची देख लें।
क्या सहमति पत्र के लिए स्टांप पेपर चाहिए?
आमतौर पर नहीं। मालिक के पहचान पत्र की प्रति के साथ सादे कागज़ पर हस्ताक्षरित पत्र आम तौर पर मान लिया जाता है। यदि कार्यालय नोटरी से प्रमाणित कराने को कहे तो उससे पूछ लें।
यदि परिसर मेरा अपना घर हो तो?
तब अपना स्वामित्व प्रमाण लगाएँ, जैसे संपत्ति कर की रसीद या आपके नाम का बिजली बिल। आपको सहमति पत्र की ज़रूरत नहीं है।